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RBI का बड़ा एक्शन! KYC में गड़बड़ी पर केनरा बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना

Rbi का बड़ा एक्शन! Kyc में गड़बड़ी पर केनरा बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक पर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई KYC (नो योर कस्टमर) और निष्क्रिय खातों (Inoperative Accounts) से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के कारण की है. RBI ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि यह जुर्माना नियामकीय प्रावधानों में पाई गई कमियों के आधार पर लगाया गया है.

निरीक्षण में सामने आईं कई खामियां

RBI ने मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर केनरा बैंक का निरीक्षण (ISE 2025) किया था. इस दौरान पाया गया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) में अपलोड नहीं किए.

KYC प्रक्रिया बैंकिंग व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए ग्राहकों की पहचान और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी की जाती है. इस प्रक्रिया में लापरवाही को RBI गंभीरता से लेता है.

निष्क्रिय खातों के वर्गीकरण में भी हुई गलती

निरीक्षण के दौरान RBI ने यह भी पाया कि बैंक ने कुछ खातों को निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया था, जबकि उन खातों में ग्राहकों की ओर से की गई आखिरी लेनदेन को एक साल से भी कम समय हुआ था. यह RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं माना गया. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गलतियां ग्राहकों को असुविधा पहुंचा सकती हैं और बैंकिंग सेवाओं पर असर डाल सकती हैं.

एक अन्य कंपनी पर भी लगा जुर्माना

RBI ने इसी के साथ पुराण एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर एसेट क्लासिफिकेशन (संपत्ति वर्गीकरण) से जुड़े RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है.

ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं

केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि ये जुर्माने केवल नियामकीय नियमों के उल्लंघन के आधार पर लगाए गए हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधित संस्थाओं और उनके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाया गया है. RBI ने कहा कि उसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नियमों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करना है, ताकि बैंकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनी रहे.

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