सोशल मीडिया पर RDX अफवाह फैलाना पड़ा भारी, महाराजगंज पुलिस ने की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज

महराजगंज (लाल बहादुर जायसवाल)। जनपद महाराजगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर थाना पनियरा क्षेत्र में ट्रक से RDX पकड़े जाने की भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को इस मामले में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है।

 

महराजगंज पुलिस ने ‘ट्रक में आरडीएक्स बरामद’ खबर को बताया भ्रामक

 

सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबर

पुलिस के अनुसार, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से यह असत्य सूचना प्रसारित की गई कि पनियरा क्षेत्र में एक ट्रक से RDX बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत जांच कर इस खबर को भ्रामक और पूरी तरह झूठा पाया। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

नामजद आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा

इस प्रकरण में थाना पनियरा पर मु0अ0सं0 403/2025 धारा 353(1)(B) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं —

  1. विपिन सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम फुलवरिया, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज।
  2. मो. अख्तर पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम पकड़ी विशुनपुर, थाना घुघली, जनपद महाराजगंज।
  3. श्यामसुन्दर गौड़ पुत्र विरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम कोदईला, थाना भिटौली, जनपद महाराजगंज।
  4. अमित अग्रहरी निवासी शास्त्रीनगर, थाना नौतनवा, जनपद महाराजगंज।
  5. विट्टू विश्वकर्मा पुत्र हरी विश्वकर्मा निवासी नदुआ, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज।
  6. हरि गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी कुआचाप, थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज।
  7. अजय वर्मा, पता अज्ञात।
  8. कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

तीन आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

महराजगंज पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त विपिन सिंह और मो. अख्तर को थाना घुघली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अभियुक्त श्यामसुन्दर गौड़ को थाना भिटौली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन तीनों पर धारा 170/135/126 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें सक्रिय हैं।

पुलिस की अपील — अफवाह फैलाने वालों से रहें सावधान

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी असत्य या अपुष्ट जानकारी को साझा न करें। प्रशासन ने दोहराया है कि भ्रामक या फर्जी खबर फैलाना एक गंभीर दंडनीय अपराध है और इसके लिए दोषियों पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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