भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की जा रही “समाधान योजना 2025-26” का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में आयोजित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित बिलों के भुगतान पर आर्थिक राहत देना है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना के तहत विलंबित बिलों पर लगाए गए सरचार्ज में भारी छूट दी जा रही है। यह छूट 3 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
योजना के दो चरणों में मिलेगी राहत
ऊर्जा मंत्री के अनुसार, समाधान योजना दो चरणों में लागू की जाएगी —
पहला चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक रहेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।
वहीं दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
यह योजना ऊर्जा विभाग के तहत संचालित की जा रही है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और बकाया राशि का निपटान सुगमता से किया जा सके।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा अवसर
“समाधान योजना 2025-26” को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल उपभोक्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करेगी, बल्कि विभाग के राजस्व सुधार में भी योगदान देगी।
ऊर्जा विभाग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।






