क्या धनतेरस, दिवाली और भाईदूज पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी या खुलेंगी? जानिए आबकारी विभाग के नियम

नई दिल्ली : आज से त्योहारों का सप्ताह शुरू हो चुका है। दिवाली, धनतेरस और भाई दूज के बीच कई राज्यों में ‘Dry Day’ यानी शराबबंदी का नियम लागू रहता है, जिसमें शराब की दुकानें बंद रहती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में दिवाली के दिन शराब की दुकानों को बंद रखा गया।

धनतेरस और भाई दूज पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी

धनतेरस और भाई दूज के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। अंग्रेजी शराब की दुकानें, वाइन शॉप और बीयर शॉप सामान्य समय पर ग्राहकों को सेवा देंगी। हालांकि, लोगों के बीच यह भ्रम है कि इन दिनों भी शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।

आबकारी विभाग की सतर्कता

त्योहारों के दौरान आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों या शराब की दुकानों के आसपास शराब पीने पर चेतावनी दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की संभावना है। पेट्रोलिंग के जरिए इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अक्टूबर माह में कई दिन शराबबंदी रहे।

1 अक्टूबर (रामनवमी): यूपी और अन्य राज्यों में शराब की दुकानों को बंद रखा गया।

2 अक्टूबर (दशहरा और गांधी जयंती): पूरे देश में वाइन शॉप, बीयर शॉप और कंपोजिट शॉप बंद रही।

7 अक्टूबर (वाल्मीकि जयंती): यूपी और अन्य राज्यों में स्थानीय अवकाश के कारण शराब और मीट शॉप बंद रही।

पंजाब में नियम

पंजाब में 6 और 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभायात्रा मार्गों पर शराब और मीट शॉप बंद रही। लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे जिलों में यह नियम लागू किया गया।

सरकार और आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और अनुशासन सुनिश्चित करना है। इसलिए, शराब की दुकानों के खुलने या बंद रहने की जानकारी स्थानीय प्रशासन के आदेश के अनुसार ही लागू होती है। 

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