लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
नई दिल्ली: लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। आयकर (संख्या 2) विधेयक-2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है।
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2025 आयकर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम-2025 में संशोधन करेगा। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आयकर कानून में सुधार किए हैं। इनमें कॉर्पोरेट कर सुधार, व्यक्तिगत आयकर सुधार, पूंजीगत लाभ के कराधान में सुधार, ट्रस्ट प्रावधानों की दो व्यवस्थाओं का विलय आदि शामिल हैं।
कर प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाया गया है। सरलीकरण की प्रक्रिया को छह महीने की रिकॉर्ड अवधि में पूरा करने के बाद, इस वर्ष 13 फरवरी को संसद में सरलीकृत आयकर विधेयक-2025 पेश किया गया। यह विधेयक एक प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयकर विधेयक-2025 की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80-एम आयकर विधेयक-2025 का खंड 148 के अंतर्गत कटौती शामिल है, जो नई व्यवस्था को चुनने वाली कंपनियों के लिए भी उपलब्ध है।