नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने साल 2022 में संसद भवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने किशोर समरीते पर जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत दे दी है.
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से विधायक रहे किशोर समरीते ने संसद को उड़ाने की धमकी दी थी. उन्होंने 16 सितंबर 2022 को राज्यसभा के अधिकारी को धमकी भरा पत्र भेजा था. इसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगों के साथ ही एक संदिग्ध पदार्थ भेजा था.
मामले की जांच में क्या पाया गया?
इसे लेकर कोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय को कथित तौर पर भेजे गए पार्सल में मिले पदार्थ की जांच की गई. इस दौरान पता चला कि विस्फोट करने की उनकी क्षमता के मामले में यह हानिरहित था. कोर्ट ने कहा था कि समरीते द्वारा भेजे गए पत्र में संविधान की एक प्रति और भारतीय ध्वज के अलावा एक पत्र, एक संदिग्ध पदार्थ भी शामिल था.
कोर्ट ने ये बात भी कही थी
कोर्ट ने ये भी बताया था कि पत्र में कहा गया था कि यानी 30 सितंबर 2022 को 11 बजे अगर उनके द्वारा पत्र में व्यक्त की गई मांगें पूरी नहीं की गईं तो वो डायनामाइट का उपयोग करके संसद को उड़ाने देंगे. अदालत ने अपने फैसले कहा था, हालांकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत आरोप साबित नहीं हुए.
आरोपी ने एक पत्र भेजा था: कोर्ट
कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा था, फिर भी यह स्थापित हो गया कि आरोपी ने एक पत्र भेजा था. उसमें उसकी मांगें पूरी न होने पर भारत की संसद को उड़ाने की धमकी दी गई थी. अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 506 भाग II के तहत दोषी ठहराया था.