नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें POCSO मामले में बरी कर दिया. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली. कोर्ट के इस फैसले के बाद POCSO मामले की कार्यवाही खत्म मानी जाएगी.
महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे. पहलवानों ने लंबे समय तक जंतर मंतर पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था. हालांकि, बृज भूषण शरण सिंह ने शुरू से ही अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था. उन्होंने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर आरोप सही साबित हुए, तो फांसी पर लटक जाऊंगा.
पिछले साल मई में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त सबूतों को देखते हुए बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए थे. न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.