SBI के खिलाफ आरबीआई का कड़ा कदम, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना

नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा नियामक अनुपालनों की अनदेखी करने के कारण लगाया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, एसबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस कदम से बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा नियामक नियमों की अनदेखी करने और ग्राहक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के कारण लगाया गया है। आरबीआई का यह कदम बैंकों के जिम्मेदार और नियमों का पालन करने को सुनिश्चित करता है।

जुर्माने का कारण: नियामक अनुपालन में कमी

रिजर्व बैंक के अनुसार एसबीआई ने लोन और अग्रिमों पर कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक प्रतिबंधों का पालन नहीं किया। इसके साथ ही, ग्राहक सुरक्षा से जुड़े अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने और चालू खाते खोलने में अनुशासन की कमी देखी गई। इन खामियों के कारण रिजर्व बैंक ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जब बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो आरबीआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

आरबीआई का उद्देश्य: कस्टमर हित और सुरक्षा

आरबीआई का कहना है कि बैंकों के ऊपर की जाने वाली यह सख्त कार्रवाई ग्राहक सुरक्षा और उनके हितों को प्राथमिकता देने के लिए की जा रही है। रिजर्व बैंक चाहता है कि सभी बैंक अपने संचालन में अधिक जिम्मेदारी दिखाएं, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

बड़ी कार्रवाई का संदेश: सभी बैंकों के लिए समान नियम

आरबीआई ने इस कदम को महत्व देते हुए यह कहा कि बैंक चाहे छोटे हों या बड़े, सभी को नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यह संदेश बैंकों को यह याद दिलाने के लिए है कि नियमों की अनदेखी करने पर किसी भी बैंक के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। आरबीआई की यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक सख्त है।

ग्राहकों की स्थिति पर प्रभाव: कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जुर्माना ग्राहकों के लेन-देन की वैधता या उनके बैंकों के साथ अनुबंधों की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। इसका उद्देश्य केवल बैंकों को सुधारने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस जुर्माने से ग्राहकों की सुरक्षा और उनके बैंकिंग अनुभव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जन स्माल फाइनेंस बैंक पर भी जुर्माना

आरबीआई ने इसी संदर्भ में जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। इस जुर्माने से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए समान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एसबीआई ने कुछ नियामक नियमों का पालन ठीक से नहीं किया। यह जुर्माना ग्राहकों के हितों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। इसके अलावा, जन स्माल फाइनेंस बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है, जिससे यह संदेश जाता है कि सभी बैंकों को नियमों का पालन करना आवश्यक है।

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