नौतनवा/महराजगंज (लाल बहादुर जायसवाल): किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है. इस संबंध में सहकारी क्रय विक्रय समिति के सभापति सतीश त्रिपाठी ने कहा है कि समिति से खाद लेने के लिए बी पैक्स, एम पैक्स द्वारा जारी पासबुक अथवा फार्मर आईडी से खाद लेने के लिए आवश्यक अभिलेख बनाए गए हैं.
इसके अलावा समिति के सदस्य एवं सहकारी क्रय विक्रय समिति नौतनवा पर धान गेहूं बेचने वाले किसान उक्त प्रमाण पत्र के साथ पहुंचकर बिना किसी भीड़भाड़ अथवा बिना लाइन लगे वरीयता के आधार पर खाद ले सकते हैं.
यह नियम खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है. विगत फसली सीजन में जिस तरह खाद के लिए मारामारी और किसानों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा है. उसके निमित्त भाजपा सरकार ने यह तय किया है कि जो वास्तविक किसान है उन्हें कहीं भी भटकना ने पड़े और उन्हें उचित मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाए.
ऐसे में शासनादेश के मुताबिक किसान अपने जरूरत के अनुसार सहकारी समितियों पर पहुंचकर खाद प्राप्त कर सकते हैं.







